Mufti Salman Azhari : गुजरात के कच्छ जिले की एक अदालत ने रविवार को मुंबई के मुफ्ती सलमान अजहरी को दो सप्ताह पहले एक धार्मिक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने के मामले में जमानत दे दी। उसके खिलाफ हिंसक शब्दों का यह दूसरा मामला है। अजहरी को जमानत मिलने के बाद राजकोट की केंद्रीय जेल में डाला गया।
पीटीआई, छाती। Speech of Hate: गुजरात के कच्छ जिले की एक अदालत ने रविवार को मुंबई के मुफ्ती सलमान अजहरी को दो सप्ताह पहले एक धार्मिक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने के मामले में जमानत दे दी। उसके खिलाफ हिंसक शब्दों का यह दूसरा मामला है।
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सामाखियाली पुलिस उप निरीक्षक विशाल पटेल ने बताया कि अजहरी को भचाऊ में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) वाई शर्मा की अदालत ने जमानत दे दी। अजहरी को जमानत मिलने के बाद राजकोट केंद्रीय जेल भेजा गया, जहां से उसे शुक्रवार को मोडासा पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ तीसरे भड़काऊ भाषण मामले में गिरफ्तार किया गया था।
Mufti Salman Azhari || क्या जेल से आएंगे बाहर?
Mufti Salman Azhari : गुजरात के कच्छ जिले की एक अदालत ने रविवार को मुंबई के मुफ्ती सलमान अजहरी को दो सप्ताह पहले एक धार्मिक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने के मामले में जमानत दे दी। उसके खिलाफ हिंसक शब्दों का यह दूसरा मामला है। अजहरी को जमानत मिलने के बाद राजकोट की केंद्रीय जेल में डाला गया।
मुंबई में रहने वाले इस्लामी उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी को रविवार को गुजरात के कच्छ जिले की एक अदालत ने एक और ‘भड़काऊ भाषण’ मामले में जमानत मिली। अजहरी के खिलाफ यह मामला लगभग दो हफ्ते पहले जिले के सामाखियाली कस्बे में एक धार्मिक कार्यक्रम में कथित तौर पर ‘भड़काऊ भाषण’ देने के सिलसिले में दर्ज किया गया था।
सामाखियाली के पुलिस उप-निरीक्षक विशाल पटेल ने बताया कि मौलवी को भचाऊ में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMAFC) वाई शर्मा की अदालत ने जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद विशाल पटेल ने कहा कि अजहरी को राजकोट केंद्रीय कारागार में ले जाया गया, जहां से शुक्रवार को अरवल्ली पुलिस उसे मोडासा पुलिस थाने में उनके खिलाफ दर्ज तीसरे ‘भड़काऊ भाषण’ मामले में हिरासत में लेगी।
Mufti Salman Azhari || जमानत याचिका को कोर्ट ने मंजूर किया
अजहरी को आठ फरवरी को भचाऊ अदालत ने रविवार तक पुलिस हिरासत में भेजा था। उन्हें रविवार को अदालत में पेश करते समय अजहरी के वकील ने जमानत याचिका दायर की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।
अजहरी को सात फरवरी को जूनागढ़ के ‘बी’ डिवीजन पुलिस थाने की सीमा में 31 जनवरी को कथित तौर पर नफरत भरा भाषण देने के मामले में पहली प्राथमिकी के सिलसिले में जमानत दे दी गई। पांच फरवरी को उन्हें एक मामले में मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ
Mufti Salman Azhari : अजहरी और स्थानीय आयोजकों मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब ओडेदरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी और 505 (2) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई।
गुजरात के कच्छ जिले की एक अदालत ने रविवार को मुंबई के मुफ्ती सलमान अजहरी को दो सप्ताह पहले एक धार्मिक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने के मामले में जमानत दे दी। उसके खिलाफ हिंसक शब्दों का यह दूसरा मामला है।
अजहरी को सात फरवरी को जूनागढ़ के ‘बी’ डिवीजन पुलिस थाने की सीमा में 31 जनवरी को कथित तौर पर नफरत भरा भाषण देने के मामले में पहली प्राथमिकी के सिलसिले में जमानत दे दी गई। पांच फरवरी को उन्हें एक मामले में मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था।
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